TRAI New rule for SIM porting in Hindi
Request for porting ( पोर्टिंग के लिए अनुरोध )
नए मोबाइल सेवा प्रदाता से संपर्क करें जिसे आप अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराना चाहते हैं। और ग्राहक अधिग्रहण फॉर्म [ Customer Acquisition Form(CAF)] और पोर्टिंग फॉर्म प्राप्त करें। पात्रता और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ें। यदि पात्र है, तो मोबाइल नंबर से एक एसएमएस भेजकर यूनिक पोर्टिंग कोड 'Unique Porting Code'(UPC) ’प्राप्त करें, UPC Code प्राप्त करने के लिए आप अपने फ़ोन से टाइप करे PORT और स्पेस दे कर वो नंबर टाइप करे 10 अंको का और भेज दे 1900 पर | [ जैसा कि प्री-पेड एसएमएस की अनुमति नहीं है, जम्मू और कश्मीर में सब्सक्राइबर को UPC प्राप्त करने के लिए '1900' डायल करना होगा, '1900' पर ऑपरेटर CLI (command-line Inerface or command language interpreter) के साथ सब्सक्राइबर नंबर सत्यापित करने के बाद UPC प्रदान करता है ]
CAF और पोर्टिंग फ़ॉर्म भरें। मोबाइल सेवा प्रदाता के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्रमाण के साथ विधिवत भरा हुआ पोर्टिंग फ़ॉर्म और CAF उस service provider के पास जमा कर दे । यदि आप पोस्ट पेड ग्राहक हैं, तो पोर्टिंग फॉर्म और CAF के साथ जारी किए गए अंतिम बिल की भुगतान की गई प्रति जमा करें। और नया सिम कार्ड प्राप्त करें। सेवा प्रदाता पोर्टिंग चार्ज अधिकतम 19Rs तक ले सकता है। आप आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर अपने पोर्टिंग अनुरोध को वापस ले सकते हैं। हालाँकि, पोर्टिंग चार्ज वापस नहीं किया जा सकता है।
Activation of ported number(पोर्ट किए गए नंबर की सक्रियता)
आपका नया मोबाइल सेवा प्रदाता आपके मोबाइल फोन पर पोर्टिंग की तारीख और समय आपको बताएगा। इस पोर्टिंग प्रक्रिया में 7 कार्यदिवस दिनों का वक़्त लग सकता है । लेकिन पहले इसमें 15 दिन लगते थे। (जम्मू और कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व सेवा क्षेत्रों के मामले में 15 कार्य दिवस)। सेवा विघटन का समय पोर्टिंग की तारीख / समय की रात के समय के दौरान लगभग 2 घण्टे का होगा। पुराने सिम को अपने नए मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद प्रदान किए गए नए सिम से बदल दे |
Eligibility and Other Conditions(पात्रता और अन्य शर्तें)
आप अपने नंबर को अभी पोर्ट कराया है तो आप 90 दिनों तक अपने नंबर को किसी और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कम्पनी में पोर्ट नहीं कर सकते है और उसके बाद ही आप अपने नंबर को किसी और सर्विस प्रोवाइडर में पोर्ट करा सकते है । यदि आप एक पोस्टपेड ग्राहक हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपने पिछले बिल के अनुसार सभी बकाया राशि का भुगतान किया है (आपको पोर्टिंग फॉर्म में भी एक हस्ताक्षर करना होगा)। यदि आप एक प्री-पेड ग्राहक हैं, तो कृपया ध्यान दें कि पोर्टिंग के समय टॉक टाइम की बैलेंस राशि, यदि बची हुई है तो उसे इस्तेमाल करने के बाद ही उसे पोर्ट कराये क्योकि इसे आपके नए SIM में ट्रांसफर नहीं किया जायेगा । यदि आप एक कॉर्पोरेट ग्राहक हैं, तो कृपया अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से एक प्राधिकरण पत्र प्राप्त करें और एक ही दाता ऑपरेटर से संबंधित पचास (50) मोबाइल नंबरों की एक साथ पोर्टिंग लें।
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